Patna : बिहार में 1.87 लाख शिक्षकों के लिए स्थानांतरण (ट्रांसफर) की प्रक्रिया आज, 7 नवंबर से शुरू हो गई है। यह स्थानांतरण नियमित शिक्षकों, सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के लिए लागू होगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, शिक्षक ई-शिक्षकोष पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी ट्रांसफर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
शिक्षकों को आवेदन के लिए अपनी टीचर आईडी से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, और फिर ‘ट्रांसफर’ बटन पर क्लिक करके ‘ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर’ मेनू में जाकर आवश्यक विवरण भरने होंगे। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे सत्यापित करने के बाद आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यदि शिक्षक ‘हां’ विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें अन्य जरूरी जानकारी अपलोड करनी होगी, जैसे सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का रोल नंबर और आवेदन संख्या।
इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पति-पत्नी को एक ही पंचायत के स्कूलों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें अलग-अलग पंचायतों में स्थानांतरित किया जाएगा। पुरुष शिक्षकों के लिए अधिकतम 10 अनुमंडल और न्यूनतम तीन अनुमंडल का विकल्प दिया गया है, जिसमें वे अपने गृह अनुमंडल को छोड़कर अन्य अनुमंडलों का चयन कर सकते हैं। यदि चुने गए अनुमंडलों में कोई रिक्ति नहीं होती, तो उन्हें निकटवर्ती जिलों के अनुमंडलों में ट्रांसफर किया जाएगा।
महिला शिक्षकों के लिए अधिकतम 10 पंचायत और न्यूनतम तीन पंचायत का विकल्प दिया गया है, और वे अपने गृह पंचायत का चयन नहीं कर सकतीं। विशेष परिस्थितियों में, जैसे विधवा, परित्यक्त, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षिका, दिव्यांग शिक्षक, आदि को विशेष ट्रांसफर की प्रक्रिया के तहत पंचायत या नगर निकाय का चयन करना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया 22 नवंबर तक ऑनलाइन जारी रहेगी, और आवेदन सबमिट करने के बाद शिक्षक अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि शिक्षक ट्रांसफर के लिए विकल्प नहीं भरते हैं, तो उनका स्थानांतरण गृह जिले के किसी भी स्थान पर किया जाएगा।
इस ट्रांसफर प्रक्रिया से शिक्षक वर्ग को नई कार्यस्थल पर स्थानांतरित होने का अवसर मिलेगा, जिससे शिक्षण व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।