बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए कुछ विशेष अनुरोधों को खारिज कर दिया है। पर्षद ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
CSBC का नोटिस और नियमों का हवाला
सीएसबीसी ने विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत जारी नोटिस में स्पष्ट किया कि नियमों की धारा 24(x), 25(i), 27(xv) और 29 के अनुसार आवेदन अस्वीकार्य हैं।
- कंडिका 24(x): यदि कोई अभ्यर्थी गलत आरक्षण कोटि का चयन करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- कंडिका 25(i): आवेदन-पत्र की पावती सुरक्षित रखना और पत्राचार के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
- कंडिका 27(xv): नियमों के उल्लंघन और कदाचार से जुड़ी किसी भी परिस्थिति को पर्षद अनदेखा नहीं करेगा।
- कंडिका 29: दौड़ और शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती पाई गईं विवाहित महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष निर्णय
पर्षद ने स्पष्ट किया कि फिजिकल टेस्ट में गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर शारीरिक दक्षता जांच से छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में उन्हें अयोग्य माना जाएगा।
फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया
9 दिसंबर 2023 से 10 मार्च 2024 तक फिजिकल परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 1,87,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 21,391 पदों पर अंतिम चयन होगा। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, और अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के सभी मानकों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।
इस फैसले के बाद पर्षद ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और कदाचार मुक्त बनाए रखने का संकल्प दोहराया है। अभ्यर्थियों को सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
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