आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि बढ़ी: आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें
Patna: सरकार द्वारा आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च से 30 जून, 2023 तक तीन महीने बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की घोषणा के अनुसार, सभी अनलिंक किए गए पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
आयकर विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को आधार के लिए निर्धारित प्राधिकारी को सूचित कर सकते हैं- नतीजों का सामना किए बिना पैन को लिंक करना।
पैन-आधार को पेनल्टी से कैसे लिंक करें
जो व्यक्ति लिंक करना चाहते हैं वे आयकर वेबसाइट के अनुसार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। बता दें कि लिंक कराने से पहले 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी।
चरण: 1 ई-फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
चरण: 2 अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करें
स्टेप:3 कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पर क्लिक करें।
चरण:4 अपना पैन दर्ज करें, ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें
चरण: 5 ओटीपी सत्यापन के बाद, आपको ई-पे टैक्स पेज पर भेज दिया जाएगा।
स्टेप: 6 इनकम टैक्स टैब पर प्रोसीड पर क्लिक करें।
चरण:7 2023-24 के रूप में आयु का चयन करें और अन्य रसीदों के रूप में भुगतान का प्रकार (500) और जारी रखें पर क्लिक करें।
चरण: 8 (ए) लागू राशि अन्य के खिलाफ पहले से भरी जाएगी।
वैकल्पिक रूप से, यदि आपके पास एक बैंक खाता है जो ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान के लिए सूचीबद्ध नहीं है, तो कृपया निम्न चरणों का पालन करें:
चरण:8b(i) प्रोटीन (एनएसडीएल) पोर्टल पर रीडायरेक्ट करने के लिए ई-पे टैक्स पेज पर नीचे दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करें
Step:8b(ii) आपको प्रोटीन पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। चालान संख्या/आईटीएनएस 280 के तहत आगे बढ़ें पर क्लिक करें
Step:8b(iii) 0021 के रूप में लागू कर और 500 के रूप में भुगतान का प्रकार चुनें
चरण: 8 बी (iv) अन्य अनिवार्य विवरण प्रदान करें और आगे बढ़ें।
कृपया आधार पैन लिंकेज के लिए विलंब शुल्क भुगतान करने के लिए निर्धारण वर्ष 2023-24 का चयन करें।
शुल्क का भुगतान करने के बाद, आप अपने आधार नंबर को अपने पैन से लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट में लॉग इन करें, फिर लिंक आधार टू पैन विकल्प के तहत प्रोफाइल एरिया में लिंक आधार पर क्लिक करें।
जो 1 जुलाई 2023 के बाद लिंक करने में विफल रहते हैं
करदाताओं के पैन 1 जुलाई, 2023 से सक्रिय नहीं रहेंगे यदि वे आवश्यकतानुसार अपनी आधार जानकारी प्रदान करने में विफल रहते हैं। इस दौरान निम्नलिखित प्रभाव लागू होंगे।
ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा;
ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है;
टीडीएस और टीसीएस की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है
उचित प्राधिकारी को सूचित करने और 1,000 रुपये की लागत का भुगतान करने के बाद 30 दिनों के बाद पैन को फिर से चालू किया जा सकता है।