Bihar Land Survey : बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण अभियान के दौरान आम जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि रैयतों के स्वामित्व संबंधी कागजात प्राकृतिक आपदा या लंबे समय तक रखरखाव के अभाव में नष्ट हो गए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, शांतिपूर्ण दखल, न्यूनतम साक्ष्य और सरकारी अभिलेखों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा।
वंशानुगत भूमि पर उत्तराधिकारियों का अधिकार
सर्वेक्षण आवेदन में रैयतों को अपनी वंशावली का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अगर वंशानुगत भूमि पर आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है, तो सभी हिस्सेदारों का अलग-अलग खाता खोला जाएगा। यदि बंटवारे में असहमति है, तो संयुक्त खाता खुलेगा। यदि बंटवारा न्यायालय या निबंधन के आधार पर है, तो उसके अनुसार खातों का निर्धारण होगा।
महिलाओं का नाम देना अनिवार्य
वंशावली में सभी महिलाओं का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। हालांकि, यदि कोई महिला शपथ पत्र देकर संपत्ति में अपने हिस्से से इनकार करती है, तो उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। वसीयत के मामलों में, केवल पुत्रों के पक्ष में वसीयत होने पर पुत्रियों का नाम नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन अन्य सभी परिस्थितियों में महिलाओं को संपत्ति में नियमानुसार हिस्सा मिलेगा।
गैरमजरूआ भूमि पर स्वामित्व
गैरमजरूआ भूमि के मामलों में, 1 जनवरी 1946 से पहले की रसीदें और दखल के साक्ष्य के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा। अगर जमींदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं है, तो हुकुमनामा और अन्य अभिलेखों के आधार पर रैयतों का नाम दर्ज किया जाएगा।
भूमिहीन रैयतों को लाभ
भूमिहीन रैयतों के लिए, उनके दखल और मकान की जांच के बाद वासगीत पर्चा निर्गत किया जाएगा। अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर खेसरा पंजी में नाम दर्ज किया जाएगा।
स्वामित्व निर्धारण के विशेष प्रावधान
जमीन खरीदारों के मामले में, अगर उनके पास केवाला और शांतिपूर्ण दखल का प्रमाण है, तो सत्यापन के बाद उनके नाम से खाता खोला जाएगा। यदि रैयतों द्वारा जमाबंदी और लगान रसीद अद्यतन नहीं है, तो इससे स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सरकार की पहल
राजस्व विभाग का यह कदम जमीन सर्वेक्षण में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह उन रैयतों के लिए बड़ी राहत है, जिनके कागजात किसी कारणवश नष्ट हो गए हैं।
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