मधुबनी : जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा के निर्देशानुसार जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, मधुबनी द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों के साथ हुई।
बैठक के दौरान सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विकास मित्रों के माध्यम से योजना का लक्ष्य समय पर पूरा करें, ताकि जिले के शत-प्रतिशत लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंच सके। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने इस योजना को जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
योजना का उद्देश्य और पात्रता
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवक-युवतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे रोजगार की तलाश में आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना का लाभ 20 से 25 वर्ष की उम्र के वे युवक-युवतियां उठा सकते हैं, जिन्होंने बिहार के किसी भी शैक्षणिक संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और वर्तमान में रोजगार की तलाश में हों। योजना के तहत पात्र लाभुकों को प्रति माह ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
आवेदन के लिए आवश्यक कागजात
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
1. दसवीं और 12वीं कक्षा की अंकपत्र और प्रमाण पत्र।
2. 12वीं का CLC (कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट) या SLC (स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट)।
3. आधार कार्ड।
4. बैंक पासबुक।
5. पासपोर्ट साइज फोटो।
6. आवासीय प्रमाण पत्र।
7. ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर।
आवेदन प्रक्रिया
लाभुकों को सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल और छाया प्रति के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, मधुबनी में उपस्थित होकर आवेदन करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें मोबाइल नंबर 9430084382 पर संपर्क कर सहायता भी प्राप्त की जा सकती है।
जिलाधिकारी का लक्ष्य
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विकास मित्रों के माध्यम से योजना के लक्ष्य को ससमय पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह योजना जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर तलाशने में आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करेगी, बल्कि उनके आर्थिक बोझ को भी कम करेगी। सभी प्रखंड पदाधिकारियों को इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया गया है।
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