Covid-19बिहारसमाचार

कोरोना की नई गाइडलाइन लागू,लापरवाही के खिलाफ होगा एक्शन

इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए थानेदार से लेकर बीडीओ सीएम एसडीओ एवं डीएम लगातार एक्टिव रहेंगे.

पटना: पुरे बिहार में आज से 21 जनवरी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। नाइट कर्फ्यू तो था ही नाइट कर्फ्यू के साथ ही धार्मिक स्थल एवं कई अन्य सार्वजनिक स्थलों में आमलोगों के प्रवेश पर आज से रोक। अगर आप मास्क नहीं पहनने तो जुर्माना देना होगा। इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए थानेदार से लेकर बीडीओ सीएम एसडीओ एवं डीएम लगातार एक्टिव रहेंगे.

देश के अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में भी कोरोना का मामला बढरहा हैं। आमलोगों के साथ ही मंत्री विधायक एवं अधिकारी कोरोना संकरमित हो रहें हैं। बिहार सरकार के दोनो डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री कोरोना संक्रमित होने के बाद आइसोलेट हैं।

 

यह भी पढ़ें  बिहार में बालू माफिया पर सख्त कार्रवाई, 3 हजार ट्रक जब्त, 100 करोड़ वसूले
advertising

आप घर से बाहर निकल रहें हैं तो आपको कोरोना की नई गाइडलाइऩ को जरूर ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको किसी तरह दिक्कत ना हो।

कोरोना गाइडलाइन के अहम जानकारी.

1. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।

3.सरकारी और निजी स्कूल के क्लास 8 तक की पढाई बंद रहेगी सिर्फ ऑनलाइन क्लास  होगी ।

यह भी पढ़ें  Harsh upadhyay; Pranav Vatsa : भजन जय जय राम हुआ रिलीज़

4. 9, 10, 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे सिर्फ ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता ।

5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलना है।

6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।

7. सभी धार्मिक स्थल में आमलोगों को प्रवेश नहीं करना है। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें  चौकीदार का बेटा बना करोड़पति

गाम घर के फेसबुक पेज से जुड़े     

8. सिनेमा हॉल, जिम पार्क क्लब, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल को पूर्णतः बन्द रखना है.

9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ ही खोलना है

10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति को ही जाना है.

गाम घर के ट्विटर को फॉलो करें

11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी, परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे.

advertising

 

Gaam Ghar News Desk

गाम घर न्यूज़ डेस्क के साथ भारत और दुनिया भर से नवीनतम ब्रेकिंग न्यूज़ और विकास पर नज़र रखें। राजनीति, एंटरटेनमेंट और नीतियों से लेकर अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तक, स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय घटनाओं और वैश्विक मामलों तक, हमने आपको कवर किया है। Follow the latest breaking news and developments from India and around the world with Gaam Ghar' newsdesk. From politics , entertainment and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button