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शिक्षकों के लिए खुशखबरी: तबादला नीति का ऐलान, जल्द शुरू होंगे आवेदन

यह नीति विशेष रूप से दिव्यांग, बीमार और महिला शिक्षकों के लिए मददगार साबित होगी। दिसंबर से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया से बिहार के शिक्षा तंत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

Bihar Teacher News : बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए बहुप्रतीक्षित तबादला नीति का ऐलान कर दिया है। इस नीति के तहत बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक, योग्यता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक और पुराने वेतनमान वाले शिक्षक तबादले के योग्य होंगे। सोमवार को शिक्षा विभाग ने इस नई तबादला नीति की घोषणा की, जिससे राज्य के लाखों शिक्षक लाभान्वित होंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस नीति का खुलासा करते हुए बताया कि अब इन शिक्षकों को अपने ही जिले में काम करने का मौका मिलेगा। हालांकि, स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षक इस नीति का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

तबादला नीति के प्रमुख बिंदु
तबादला नीति के तहत कई महत्वपूर्ण नियम और दिशानिर्देश तय किए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तबादला नीति का उद्देश्य शिक्षकों को उनके घर के पास काम करने का मौका देना है। इसके तहत पति-पत्नी एक ही स्कूल में पोस्टिंग पा सकेंगे, जिससे उनकी पारिवारिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। यह नीति खासकर उन शिक्षकों के लिए मददगार होगी जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण स्थानांतरण चाहते थे।

शिक्षकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि दिसंबर से तबादले और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में शिक्षकों को दस विकल्प दिए जाएंगे, जहां वे अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्थानांतरण के लिए चयन कर सकेंगे।

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शिक्षकों की पोस्टिंग की अवधि 5 साल तय की गई है, यानी हर 5 साल बाद उनका स्थानांतरण किया जाएगा। हालांकि, दिव्यांग या गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों के मामले में विशेष छूट दी जाएगी, और उनके तबादले 5 साल से पहले भी किए जा सकेंगे।

गंभीर बीमारी और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता
तबादला नीति के तहत गंभीर बीमारी से ग्रसित और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे शिक्षक अपने चुने हुए पंचायत, नगर निकाय या अनुमंडल में पोस्टिंग पा सकेंगे। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा महिला शिक्षकों के तबादले में भी प्राथमिकता दी जाएगी।

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नीति के अनुसार, पुरुष शिक्षक अपने गृह अनुमंडल को छोड़कर जिले के किसी भी पंचायत या नगर निकाय को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। जबकि गंभीर बीमारी से ग्रसित, दिव्यांग, विधवा, और तलाकशुदा महिला शिक्षक अपने गृह पंचायत, गृह नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, पति के नगर निकाय या प्रखंड को छोड़कर किसी भी पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड या अनुमंडल को विकल्प के रूप में चुन सकती हैं।

सॉफ्टवेयर आधारित तबादला प्रक्रिया
शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि शिक्षकों के तबादले और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी तरह से सॉफ्टवेयर आधारित होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग विशेष सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जो रिक्तियों की गणना शिक्षा के अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात और आधारभूत संरचना की उपलब्धता के आधार पर करेगा।

प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों का तबादला और पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में केवल नियमित शिक्षक, बीपीएससी और टीआरआई-1,2 शिक्षक ही शामिल होंगे। जो शिक्षक स्थानांतरण का विकल्प नहीं चुनेंगे, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

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तबादला नीति के प्रभाव और सरकार की योजना
सरकार की यह नई तबादला नीति शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि लंबे समय से शिक्षक तबादला नीति की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही, सरकार का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना और शिक्षकों की कार्य क्षमता बढ़ाना है।

इस नीति से राज्य के शिक्षक अब अपनी पसंद के निकटवर्ती स्थानों पर काम कर सकेंगे, जिससे न केवल उनकी कार्य संतुष्टि में वृद्धि होगी बल्कि शिक्षा प्रणाली में भी सुधार आएगा। सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार की योजना इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल बनाने की है, ताकि शिक्षकों को किसी तरह की असुविधा न हो और तबादले की प्रक्रिया जल्द और सुगमता से पूरी हो सके।

Gaam Ghar News Desk

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