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जमीन कब्जाधारियों पर सख्ती, CO-SHO को तुरंत कार्रवाई का अधिकार मिला

बिहार में जमीन कब्जा करने वालों पर सख्ती, पुलिस को मिला ऑन द स्पॉट कार्रवाई का अधिकार.

Patna : बिहार सरकार ने जमीन कब्जा करने वाले दबंगों और भू-माफियाओं पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ”bihar bhumi jankari” राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जमीन विवाद और कब्जे के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ किया कि ऐसे मामलों में पुलिस को तत्काल एक्शन लेना होगा ताकि पीड़ित को राहत मिल सके।’

जमीन कब्जे पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
दीपक कुमार ने कहा कि कई बार देखा गया है कि दबंग और भू-माफिया कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद पीड़ित पक्ष को अदालत का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में पुलिस को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और जमीन कब्जा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इसके अलावा, पुलिस को बीएनएस (बिहार नगरीय संहिता) की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 126 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करनी होगी।’

अवैध कब्जा करने वालों पर होगी कठोर सजा
अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर हथियारों के बल पर कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसे मामलों में आरोपी को न केवल गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि उसे जमानत भी नहीं मिलेगी। आरोपी को तीन साल के लिए बांड भरने का आदेश भी दिया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधी दोबारा इस प्रकार का अपराध न करे, पुलिस को सतर्क रहने और पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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पुलिस की ढिलाई पर जताई नाराजगी
अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पुलिस की ओर से ढिलाई बरती जाती है। यह देखा गया है कि कई बार ऐसे मामलों में पीड़ित को न्याय मिलने में देरी होती है। उन्होंने पुलिस और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन विवाद के मामलों को अन्य आपराधिक मामलों की तरह गंभीरता से लिया जाए और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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जिला स्तर पर बैठकें होंगी प्रभावी
दीपक कुमार ने कहा कि जमीन विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, लेकिन इनमें अक्सर ठोस नतीजे नहीं निकलते। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और जमीन विवादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित हो।’

पीड़ित पक्ष को मिलेगा सुरक्षा कवच
अपर मुख्य सचिव ने पुलिस को निर्देश दिया कि जमीन विवाद के मामलों में पीड़ित पक्ष को हर संभव सुरक्षा दी जाए। उन्होंने कहा कि अक्सर दबंग और भू-माफिया पीड़ित पक्ष को धमकाते हैं, जिससे वे अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते। ऐसे मामलों में पुलिस को फौरन हस्तक्षेप करना चाहिए और पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

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तत्काल एक्शन का मिला अधिकार
दीपक कुमार ने कहा कि जमीन विवाद और कब्जे के मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करें और दोषियों को कानून के दायरे में लाएं। बीएनएस और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कदम उठाकर पीड़ित पक्ष को राहत दी जाए।

बिहार सरकार का यह कदम राज्य में जमीन विवादों और कब्जे की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अहम साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस निर्देश का कितना प्रभावी पालन करते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने में कितनी तेजी दिखाते हैं।

Gaam Ghar News Desk

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