ATM से फटे नोट निकले, बैंक बदलने से इनकार करता है तो 10 हजार रुपये का जुर्माना
came out from ATM, if the bank refuses to change, then a fine of 10 thousand rupees
ATM से कटे-फटे या फिर गंदे नोट कभी कभी निकलते है. ऐसे नोट हाथ में आते ही आप परेशान हो जाते हैं. आप सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस नोट का क्या करें? क्योंकि बाजार में तो इसे कोई लेता नहीं. कटे-फटे नोट ATM से निकलने के बाद बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से ऐसे नोट को बदल सकते हैं.
एटीएम से निकले फटे नोट को आप उस बैंक में ले जाइए, जिस बैंक से वो ATM लिंक्ड है. किस बॉन्च से ATM लिंक है, इसकी जानकारी आपको ATM पर तैनात गार्ड से या फिर ATM के अंदर ही ब्रांच का नाम और नंबर लिखा मिल जाएगा.
RBI का नियम है कि अगर ATM से कटे-फटे निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता. अगर बैंक मना करता है कि फिर उसके खिलाफ जुर्माने का भी प्रावधान है. जुलाई 2016 में RBI ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं, तो उन पर 10000 रुपये का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों की सभी ब्रांचों पर लागू होता है.
RBI के मुताबिक कटे-फटे नोट के लिए बैंक जिम्मेदार
RBI के मुताबिक ATM से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है. उस एजेंसी की भी नहीं, जिसने नोट ATM में डाले होते हैं. नोट में कोई खराबी है, तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए. अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही होगा.
हालांकि कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है.