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14 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को 20 वर्ष की सजा सुनाई 

Samastipur

समस्तीपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायधीश ने  20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 14 वर्ष की आरोपी व्यक्ति नाबालिग के रिश्ते का चाचा ही है।
न्यायधीश ने गुरुवार को सुनवाई करने के बाद  20 साल सश्रम कारावास की सजा साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी का नाम अमरजीत सहनी है जो वारिसनगर थाना के धरहर गांव का निवासी है। रिस्ते को तार तार करने वाले मामले में पीड़ित के परिजनों ने पीड़ित के अपने चचेरा के खिलाफ वारिसनगर थाना में प्राथमिक दर्ज कराई थी। 26 सितम्बर 2018 को वह घर में अकेली थी तभी उसके चाचा ने अकेले देख उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने न्यायालय का शरण लिया जिसके बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई।

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Ashok Ashq

Ashok ‘’Ashq’’, Working with Gaam Ghar News as a Co-Editor. Ashok is an all rounder, he can write articles on any beat whether it is entertainment, business, politics and sports, he can deal with it.

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